दो साल जेल हो सकती है अगर हर्ष फायरिंग की तो

लाइसेंसी हथियारों के प्रदर्शन और शादी समेत अन्यखुशी के मौके परफायरिंगसे होने वाली मौतों को रोकने के लिए नया कानून बनाया जा है। ऐसी फायरिंग करने वाले कोदो सालजेल की सजा औरएक लाख रुपये जुर्माने का प्रावधान होगा। 


नये कानून के तहत एक व्यक्ति एक ही हथियार का लाइसेंस ले सकेगा, जबकि पुराने कानून में एक लाइसेंस पर तीन हथियार लिए जा सकते थे। यह सजा लापरवाही से और बेतुकी फायरिंग करने पर भी दी जाएगी। शस्त्र (संशोधन) कानून, 2019 लोकसभा में पेश कर दिया गया है और इसके इसी सत्र में पारित होने की संभावना है। नए कानून में जहां हर्ष फायरिंग प्रभावी रूपसे रोक लगाने के उपाय किए गए हैं, वहींशस्त्र लाइसेंस की प्रकिया को भी बदला गया है।


प्रस्तावित कानून में राज्यों को सलाह दी गई है कि एक व्यक्ति एक शस्त्र नियम पारिवारिक या विरासतीय शस्त्रों मामले में भी पूरी तरह से लागू किया जाए। कानून में कहा गया है कि जिसके पास एक से ज्यादा शस्त्र हैं उसे नए कानून के लागू होने के एक साल में बाकी शस्त्र नजदीकी पुलिस थाने में वापस करने होंगे।


देशभर में 35.8 लाख लाइसेंसी हथियार


गृह मंत्रालय के अनुसार देश में नवंबर 2018 तक 35,87,016 लाइसेंसी हथियार हैं जिनमें पिस्तौल38 रिवाल्वर,12 बोर बंदूक, .315 बोर की राइफलें शामिल हैं। सबसे ज्यादा लाइसेंसी हथियार जम्मू कश्मीर (3859 शस्त्र प्रति लाख जनसंख्या), पंजाब 1390, हिमाचल 1331, यूपी 644 और एमपी 365 शस्त्र प्रति लाख जनसंख्या में हैं।


पुलिस का हथियार लूटने पर उम्रकैद


प्रस्तावित कानून में पुलिस या सशस्त्र बलों से लूटे गए हथियार रखने पर उम्रकैद तक की सजा का प्रावधान किया गया है। संगठित अपराध सिंडीकेट यदि शस्त्र लेकर जाएंगे तो उन्हें इसके लिए कम से कम 10 वर्ष और अधिकतम उम्रकैद की सजा दी जाएगी।